जीएसटी काउंसिल ने वाहनों और कृषि उपकरणों पर कर दरों में किए बदलाव
नई दिल्ली । हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने वाहनों और कृषि उपकरणों पर कर दरों में अहम बदलाव किए हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि यह नए नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। फैसले के तहत छोटे वाहनों, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों, तीन पहिया वाहनों, बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस पर जीएसटी 28प्रतिशत से घटाकर 18प्रतिशत कर दिया गया है। इससे मारुति सुजुकी ऑल्टो, हुंडई ग्रैंड आई10 और टाटा टियागो जैसी कारों की कीमतें 10प्रतिशत तक कम हो सकती हैं। इसी तरह, होंडा एक्टिवा, बजाज पल्सर और हीरो स्प्लेंडर जैसी लोकप्रिय टू-व्हीलर भी सस्ती हो जाएंगी। ऑटो पार्ट्स पर अब 18प्रतिशत की एक समान दर लागू होगी, जिससे इंडस्ट्री को राहत मिलेगी। छोटे हाइब्रिड वाहनों को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है।
किसानों को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर और हार्वेस्टर समेत कई कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12प्रतिशत से घटाकर 5प्रतिशत कर दिया गया है। इससे उत्पादन लागत घटने की उम्मीद है। दूसरी ओर, लग्जरी कारें, बड़ी एसयूवी और 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलों पर टैक्स बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे रॉयल एनफील्ड 650 सीसी, हार्ले डेविडसन और बड़ी एसयूवी महंगी होंगी।

व्यवस्था पर सवाल: सूखी लकड़ी न मिलने पर बेटी का दाह संस्कार डीजल और टायर से
चेन्नई में विजय का चुनावी दौरा रद्द, TVK प्रमुख ने समय और सुरक्षा पाबंदियों का हवाला दिया
अमित शाह का बड़ा बयान—एनडीए सत्ता में आई तो गोल्ड स्मगलिंग आरोपियों को 2 महीने में जेल
बंगाल में चुनावी जंग तेज, BJP-टीएमसी का हेट स्पीच विवाद अब EC तक
संसद का दृश्य भावुक: 19 सांसदों की शपथ, व्हीलचेयर पर नजर आए शरद पवार
पुलिस जांच में जुटी, हैवान मालिक के खिलाफ कार्रवाई तय
सुरक्षा में बड़ी चूक! विधानसभा परिसर में हंगामा, स्पीकर की गाड़ी पर स्याही फेंकी
घर में सेंध, लेकिन सोना-चांदी छोड़ गए चोर; पुलिस भी चकराई